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 किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए मिलेंगे 75,000 रुपये!
समाचारTV9
किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए मिलेंगे 75,000 रुपये!
👉🏻पानी की कमी से जूझ रहे राजस्थान के किसानों को राज्य सरकार ने वाटर टैंक बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है. राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह मदद मिलेगी. राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक सभी श्रेणी के किसानों (Farmers) को न्यूनतम एक लाख लीटर भराव क्षमता आकार के जल हौज बनाने पर प्रति यूनिट लागत का 60 प्रतिशत मिलेगा. लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार देगी. वाटर टैंक के लिए अधिकतम 75000 रुपये की ग्रांट मिलेगी! 👉🏻इसका फायदा वही किसान ले सकते हैं जिनके नाम पर कम से कम आधा हैक्टेयर कृषि योग्य जमीन हो. राज्‍य में अधिक गहराई वाले कुओं तथा असमान बिजली आपूर्ति वाले क्षेत्रों में वाटर टैंक निर्माण कार्य अथवा नलकूप के पानी को वाटर टैंक में इकट्ठा करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है! कहां होगा आवेदन? >>किसान नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर इस स्कीम के तहत ग्रांट लेने के लिए अप्लाई कर सकता है! >>साइन किए गए मूल आवेदन को भरकर दस्तावेजों के साथ कियोस्क पर जमा कराए जाने की रसीद लेगा! >>आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करवाएगा! खुद भी कर सकते हैं अप्लाई - 👉🏻आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाईन ई-प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर विभाग की साइट पर अपलोड करेगा. अप्लाई करने वाले किसानों को इसकी रसीद ऑनलाईन ही मिलेगी. आवेदक मूल दस्तावेजों को खुद या डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा, विभाग के अधिकारी इसे मिलने की रसीद देंगे! इन कागजातों की होगी जरूरत - 👉🏻आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज लगाए जाएंगे. जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल. यह ध्यान रहे कि जमाबंदी की नकल छह महीने से अधिक पुरानी न हो. दावा यह है कि यह सब काम पूरा होने के बाद 30 दिन के भीतर मामले का निपटारा करना होगा यानी लाभ देना होगा. लाभ लेने का मूल सोर्स जिला स्‍तरीय संबंधित कृषि कार्यालय होगा! इनसे भी कर सकते हैं संपर्क - 👉🏻वाटर टैंक के लिए ग्रांट चाहिए तो किसान ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उद्यान कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) या उपनिदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं! स्त्रोत:- एग्रोस्टार इंडिया 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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