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एक तारीख़ से लागु हो गए ये नियम!
समाचारआजतक
एक तारीख़ से लागु हो गए ये नियम!
👉 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। जो नियम बदल रहे हैं, उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है। महंगा हुआ LPG सिलेंडर- 👉 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी हो गयी है । एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है। खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी- 👉 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है। नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक- 👉 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा। पेंशन नियम में होगा बदलाव - 👉 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव - 👉 बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा। स्त्रोत:- आज तक 👉 प्रिय किसान भाइयों दी गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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