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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी!
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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी!
👉🏻देश में लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की जेब पर भारी असर डाल रही है, जिसके कारण लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ अपना रुख बढ़ा रहे हैं. बाजार में इनकी मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है. लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का मुख्य कारण यह भी है, कि पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों में कम खर्च आता है। 👉🏻इस विषय में आयकर विभाग का कहना है कि “इलेक्ट्रिक व्हीकल” ऐसा व्हीकल है जो विशेष रूप से एक इलेक्ट्रिक वाहनों से चलता है. कंपनी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इन इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार करती है. इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए सरकार व बैंक दोनों आर्थिक तौर पर मदद करते है। SBI ग्रीन लोन - 👉🏻देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक sbi ने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने (buy electric vehicle) के लिए ग्रीन कार लोन की योजना (green car loan scheme) को लॉन्च किया. इस ग्रीन कार लोन में ग्राहकों को लोन स्कीम में बेहतर छूट दी जाती है. SBI इलेक्ट्रिक वाहनों को 90 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक लोन देती है. इसमें ब्याज दरें 7.05 फीसदी से लेकर 7.75% तक है. इसके अलावा यूनियन बैंक भी ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 85 प्रतिशत तक लोन दे रहा है। कितने महीने में चुका सकते हैं लोन- 👉🏻टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए आपको लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और वहीं कार खरीदने के लिए लोन की कोई सीमा तय नहीं की गई है. बता दें कि 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर लिए गए कर्ज को आप 84 महीने में आसान किस्तों पर चुका सकते हैं. वहीं अगर 2-व्हीलर की बात करें, तो आप इसके कर्ज को 36 महीने से लेकर 60 महीने तक के समय में आराम से चुका सकते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए योग्यता- - भारत का स्थायी निवासी और NRI भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। - आयु सीमा 18वर्ष से 75 वर्ष। - एक आवदेक के साथ 2सह आवेदक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। - सह आवेदक में परिवार का कोई भी सदस्य शामिल हो सकता है। 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचत- 👉🏻अगर आप इन योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदते हैं, तो आप आराम से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स भरने से बच सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग ने एक नोटिस में जारी किया है. कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में इलेक्ट्रिक वाहन की स्वीकृत होना चाहिए. तभी आप टैक्स भरने से बच सकते हैं. आयकर विभाग का यह भी कहना है कि, इसका फायदा सिर्फ व्यक्तिगत करदाताओं या कारोबारियों को मिलेगा। स्त्रोत:- Agrostar, 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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