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अल्पकालिक फसल ऋण के लिए दो फीसदी की ब्याज सहायता
कृषि वार्ताआउटलुक एग्रीकल्चर
अल्पकालिक फसल ऋण के लिए दो फीसदी की ब्याज सहायता
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर दो फीसदी की ब्याज सहायता (सब्सिडी) के संदर्भ में बैंकों के लिये नियमों को अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने इस योजना को पहले ही मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सात फीसदी की ब्याज दर पर किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण देने वाली संस्थाओं को दो फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
इस दो फीसदी की ब्याज सहायता की गणना, किसान को फसली ऋण देने की तारीख से लेकर किसान द्वारा वास्तविक पुनर्भुगतान की तारीख तक या उसके द्वारा निर्धारित ऋण की तिथि ( जो भी पहले हो) तक की जाएगी। इस योजना के तहत, तुरंत ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त दो फीसदी ब्याज सहायता दी जायेगी। ऐसे किसानों के लिए, अल्पकालिक फसली ऋण की प्रभावी दर चार फीसदी प्रति वर्ष होगी। स्रोत – आउटलुट एग्रीकल्चर, 8 मार्च 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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