AgroStar
सभी फसलें
कृषि ज्ञान
कृषि चर्चा
अॅग्री दुकान
सरकार से मिल रहा अनुदान!
योजना और सब्सिडीAgrostar
सरकार से मिल रहा अनुदान!
👉अनुदान पर प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु आवेदन किसानों को आलू, प्याज एवं अन्य नश्वर उत्पाद के भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु सरकार किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है ताकि किसानों को इन फसलों के उचित दाम भी मिल सके और वर्ष भर इन उत्पादों की गुणवत्ता भी बनी रहे। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को प्याज भंडार गृह के निर्माण पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध। 👉ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित “प्याज भंडार गृह” (50 मीट्रिक टन क्षमता) परियोजना के लिए जिलेवार, वर्गवार लक्ष्य जारी किए हैं। जिसके तहत किसान अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ज़िलों के किसान कर सकते हैं प्याज भंडार गृह के लिए ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022–23 के अंतर्गत प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए मध्य प्रदेश उधानिकी विभाग ने राज्य के कुल 10 जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। यह जिले इस प्रकार है :- देवास, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शाजापुर, सागर, धार, खण्डवा, राजगढ़, सतना। 👉योजना के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। प्याज भंडारण के लिए कुल 100 इकाई का लक्ष्य है जिस पर 175 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। सभी जिलों के लिए 10 इकाई का लक्ष्य है जिसमें 7 समान्य वर्ग, 2 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य है। 👉प्याज भंडार गृह पर कितना अनुदान दिया जाएगा उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने, प्याज को सड़ने-गलने से बचाने, मूल्य को स्थिर रखने एवं वर्ष भर प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा प्याज भंडार गृह बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। 👉आवेदन के लिए यह किसान होंगे पात्र वैसे तो यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के सभी ज़िलों में लागू की गई है परंतु अभी राज्य के कुल 10 ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिसके तहत इन सभी 10 ज़िलों के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। कृषक का भू- स्वामी होना तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को कम से कम 2.0 हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को 1.75 हेक्टेयर भूमि में प्याज फसल का उत्पादन लिया जाना आवश्यक होगा। पूर्व में किसी अन्य योजना में प्याज भंडारण गृह अंतर्गत लाभ नहीं लिए जाने पर ही पात्रता होगी। 👉स्त्रोत:- Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
11
3
अन्य लेख