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प्याज भंडार गृह बनवाने पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी!
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प्याज भंडार गृह बनवाने पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी!
👉🏻मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित कर रही है। खासतौर पर किसान के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं से किसान को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 👉🏻उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत किसान अपना स्वयं का 25 मीट्रिक टन तक का प्याज भंडारण गृह निर्माण करवा सकता है। इसके लिए सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा जानिए। उद्यानिकी योजनाओं में शामिल है कई तरह की योजनाएं:- ◾राष्ट्रीय उद्यानिकी विभाग की योजनाएं 38 जिलों में लागू है। योजनाओं में फल, सब्जी के क्षेत्र विस्तार, छोटी नर्सरी, कोल्ड स्टोर, राईपनिंग चेम्बर, सरंक्षित खेती आदि के लिए अनुदान दिया जाता है। ◾माईक्रो ईरीगेशन योजना जिसमें ड्रिप ईरीगेशन एवं माईक्रो स्प्रिकंलर के लिये अनुदान दिया जाता है। ◾औषधीय पौधा मिशन में 5 जिलों में औषधीय पौधा क्षेत्र विस्तार के लिए अनुदान दिया जाता है। ◾विभाग की अन्य योजनायें जैसे यंत्रीकरण, मिनिकिट प्रदर्शन, बाडी किचिन कार्यक्रम, मसाला क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार आदि के लिये अनुदान दिया जाता है। योजना का उद्देश्य:- 👉🏻उद्यानिकी विभाग की योजना का मुख्य उद्देश्य, अधिक से अधिक किसानों को आलू प्याज जैसे नश्वर उत्पाद के भंडारण की सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को भंडार गृह बनवाने पर सब्सिडी देती है। मुख्य रूप से इससे गरीब किसान जो की प्याज भंडारण निर्माण करना चाह रहा है उनको फायदा मिलेगा। आवेदन हेतु पात्र किसान:- 👉🏻मध्यप्रदेश में अभी सभी जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। दोनों ही लक्ष्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल 351 का लक्ष्य जारी किया गया है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 267 का लक्ष्य जारी किया गया है। योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा? 👉🏻योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश उधानिकी विभाग के तरफ से 25 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 1,75,000 रूपये की लागत निश्चित की गई है। इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 87500 रूपये तक का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए दिशा-निर्देश:- ◾हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है | इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता। ◾प्याज भंडारण गृह का निर्माण NHRDF द्वारा जारी डिजाईन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 06 माह के भीतर प्याज भण्डार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा। ◾द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। ◾समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जायेगा। प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु अनुदान कैसे करें? 👉🏻प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। 👉🏻मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन किये जाते हैं अतः इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं। स्त्रोत:- Agrostar, 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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