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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ!
योजना और सब्सिडीPM Modi Yojna
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ!
👉🏻मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरू करने जा रहे है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुए है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी । ख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाके अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा दिया जायेगा और 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा:- 👉🏻मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है, 6 दावों को निरस्त कर दिया है तथा 8 दावों को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया है। वह सभी लाभार्थी जो इस योजना के पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और उनकी मुख्य इनकम खेती से आनी चाहिए। इसके अलावा किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 👉🏻यदि किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और वह किसी और की जमीन पर खेती करता है और उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर वह किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है तो वह भी Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ उठा सकता है। जिलाधिकारी यह भी आश्वासन दिया है कि पेंडिंग दावों को किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम ऑनलाइन आवेदन:- यूपी के खातेदार /सह खातेदार किसने जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उनके परिवार इस योजना के पात्र माने जायेगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम का कार्यन्वयन ऑनलाइन तरीके के माध्यम से किया जायेगा जिससे योजना के आवेदन में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी । इस योजना के अंतर्गत मैन्युअल आवेदन भी स्वीकार किये जायेगे । इस योजना में बटाईदार भी शामिल होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य:- 👉🏻जैसे की आप लोग जानते है कि किसानो की जीविका का साधन कृषि है अगर किसानो को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानो को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं होता है इस समस्या को निपटने के लिए राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान करना । इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा | यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है:- 👉🏻आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने 👉🏻सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से 👉🏻हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना 👉🏻समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से 👉🏻रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना 👉🏻आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने 👉🏻आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना 👉🏻सीवर चैंबर में गिरना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में दी जाने वाली सहायता धनराशि:- 👉🏻दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता 👉🏻एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता 👉🏻एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत 👉🏻दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत 👉🏻स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत 👉🏻ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता:- 👉🏻इस योजना का लाभ उन किसानो को प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे । 👉🏻इस योजना के अंतर्गत उन किसानो को पात्र माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी । 👉🏻प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार /सह खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार /सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस योजना के तहत पात्र होंगे । 👉🏻इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास स्वय की भूमि नहीं है तथा वह बटाई अथवा पटटे पर खेती करते है वह तथा उनके आश्रितों को भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिया जायेगा । मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करे? 👉🏻राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा । क्योकि अभी इस योजना को शुरू नहीं किया गया है जैसे ही इस योजना को शुरू कर दिया जायेगा और आवेदन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च किया जायेगा । तब आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । इसके अलावा Manual आवेदन की प्रक्रिया का भी ऑप्शन खुला रखा जायेगा । जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वह ऑफलाइन भी आवेदन कर सकेंगे । 👉🏻खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:- PM Modi Yojna, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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